सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को उपकुलपति चयन समिति से बाहर करने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट आने दी जाए।
यह मामला अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष उल्लेखित किया। अटॉर्नी जनरल ने तत्काल सुनवाई की मांग की और कहा कि यदि समिति की सिफारिशें आ गईं तो उपकुलपति नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, इसे लेकर जटिलताएं खड़ी हो सकती हैं।
उन्होंने कहा, “मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। इन आवेदनों को जस्टिस धूलिया की प्रक्रिया में बाधा के रूप में न देखा जाए। लेकिन एक अन्य पीठ ने हाल में दिए आदेश में कुलाधिपति को ही नियुक्ति प्राधिकारी के रू