राजस्थान हाईकोर्ट ने 23 सितंबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में उस आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की पीठ ने याचिका को “बेतुकी, तुच्छ और परेशान करने वाली” तथा “कानूनी प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग” करार देते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता पूरन चंदर सेन पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अधिवक्ता पूरन चंदर सेन द्वारा 12 अक्टूबर, 2020 को पुलिस थाना, गोविंदगढ़, जिला अलवर के थाना प्रभारी (SHO) के समक्ष दायर एक लिखित आवेदन से शुरू हुआ था। अपने आवेदन में सेन ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री और विभिन्न मीडिया चैनलों एवं सामाजिक संगठनो