केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कार्गो पोत MSC AKITETA II की सशर्त गिरफ्तारी के अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए उसकी मालिक कंपनी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (MSC) द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि को घटा दिया। पहले जहाँ ₹9,531 करोड़ जमा कराने का आदेश था, अब इसे घटाकर ₹1,227.62 करोड़ कर दिया गया है।
यह विवाद 25 मई को केरल तट के पास MSC ELSA III के डूबने से जुड़ा है। डूबे जहाज से तेल और माल समुद्र में फैलने का आरोप है, जिससे समुद्री प्रदूषण, तटीय क्षति और हजारों मछुआरों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ा।
हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को आदेश दिया था कि MSC की बहन पोत MSC AKITETA II को तब तक गिरफ्तार रखा जाए जब तक कि कंपनी ₹9,531 करोड़ सुरक्षा राशि के रूप में जमा न करे।
राज्य सरकार का दावा तीन हिस्सों में किया गया था:
₹8,626.12 करोड़ पर्यावरण, तटरेखा और राज्य के हितों को हुए नुकसान की भरपाई के ल