सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद तैयार अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का पूरा विवरण चुनाव आयोग से मांगा है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि वह यह जानकारी गुरुवार (9 अक्टूबर) तक सौंपे, जब इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई होगी जिनमें SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि अधिकांश नए नाम पहली बार जोड़े गए मतदाताओं के हैं , जबकि कुछ पुराने मतदाताओं के नाम मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद जोड़े गए। आयोग ने यह भी कहा कि अब तक किसी भी हटाए गए मतदाता ने न तो कोई शिकायत की है और न ही अपील दायर की है ।
पीठ ने कहा कि चूंकि सभी पक्षों के पास मसौदा मतदाता सूची उपलब्ध है और अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जा चुकी है , इसलिए आवश्यक डेटा तुलनात्मक विश्लेषण क