दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसके पास पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की उस याचिका को सुनने का अधिकार है जिसमें यूएपीए ट्रिब्यूनल द्वारा संगठन पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी गई है। अदालत ने याचिका की ग्राह्यता (maintainability) पर फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा,
“तदनुसार, हम यह घोषित करते हैं कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने का अधिकार है। नोटिस जारी करें। 20/1 को सूचीबद्ध करें।”
पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी 2026 तय की है। फैसले की विस्तृत प्रति अभी आना बाकी है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे संबद्ध संगठनों पर केंद्र सरकार ने सितंबर 2022