सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें कई राज्यों की मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर और विसंगतियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई थी। यह याचिका नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए आरोपों का हवाला देते हुए दायर की गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय तलाशने की सलाह देते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि इस याचिका पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ता से कहा, “आप जहां चाहें, अपने उपाय आजमाएं।” कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “जनहित में दायर की गई रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा,” और याचिकाकर्ता को अन्य उपलब्ध कानूनी रास्ते तलाशने की स्वतंत्रता दी।

याचिका में उन गंभीर अनियमितताओं का विवरण दिया गय

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