सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) की उस याचिका पर सुनवाई 27 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें उसने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 के लिए की गई ₹5,606 करोड़ की अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (AGR) मांग को चुनौती दी है। यह मामला अब दिवाली अवकाश के बाद सुना जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ इस मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता , जो केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए, ने अदालत से मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया ताकि किसी समाधान की संभावना तलाश की जा सके।

उन्होंने कहा, “कुछ समाधान निकालना पड़ सकता है, आपके अनुमोदन के अधीन। यदि इसे अगले सप्ताह रखा जा सके, तो हम कोई समाधान सोच सकते हैं।”

मेहता ने यह भी बताया कि सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में लगभग 50 प्रतिशत हिस्स

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