सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को 2016 के सुरजगढ़ लौह अयस्क खान आगजनी मामले में दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। यह वही मामला है जिसमें अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग आरोपी हैं और जिसके ट्रायल में देरी को लेकर शीर्ष अदालत ने पहले नाराजगी जताई थी।
न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय विष्णोई की पीठ इस मामले में गाडलिंग की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती दी है। उस आदेश में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था।
सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने दस्तावेज दाखिल करने के लिए कुछ और समय की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर, जो गाडलिंग की ओर से पेश हुए, ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्य को पहले ही चार सप्ताह से अधिक

LawTrend

Free Press Journal
ANI
Live Law
The Print
AlterNet
The Columbian Business
The Columbian Politics
The Columbian Sports