सुप्रीम कोर्ट ने उस रूसी महिला और उसके बच्चे का पता लगाने को लेकर चिंता जताई है जो अपने भारतीय पति से चल रहे विवाद के बीच भारत से रूस भाग गई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करना चाहती जिससे भारत और रूस के संबंधों को नुकसान पहुंचे ।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह मामला विदेश मंत्रालय (MEA), मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास और नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के लिए एक राजनयिक चुनौती है और सभी को समन्वय कर ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे बच्चे को अदालत की अभिरक्षा में वापस लाया जा सके।
विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, मॉस्को में भारतीय दूतावास ने रूस के अभियोजन महान्यायवादी के कार्यालय से सहायता मांगी है। रिपोर्ट में बताया गया कि 17 अक्टूबर को भारत और रूस के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) के तहत एक नया अनुरोध भेज

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