सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के 91 वर्षीय पिता पुष्कराज सभरवाल को यह कहते हुए ढांढस बंधाया कि उनके बेटे को हादसे के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, “आपको अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहिए। पायलट की कोई गलती नहीं थी। यह एक दुर्घटना थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ कोई संकेत नहीं है।”
पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को नोटिस जारी किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, जो पायलट के पिता की ओर से पेश हुए, ने बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर में पायलट को दोषी ठहराने जैसा संकेत दिया गया था। इस पर पीठ ने कहा, “यह एक निंदनीय रिपोर्टिंग थी, जो केवल भारत को बदनाम करने के लिए की गई थी।”
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