सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उस याचिका को अस्वीकार कर दिया था जिसमें उज्जैन की लगभग 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के पुनर्निर्माण के निर्देश मांगे गए थे। यह मस्जिद इस वर्ष जनवरी में महाकाल लोक परिसर के पार्किंग क्षेत्र के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद तोड़ी गई थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 7 अक्टूबर के आदेश में दखल देने से इनकार किया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पहले एकल न्यायाधीश द्वारा मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग वाली याचिका खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा था।

सुनवाई के दौरान 13 याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि यह मस्जिद वर्ष 1985 में वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी, फिर भी इसे केवल पार्किंग की आवश्

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