महाराष्ट्र के थाणे जिले के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने 2021 में हुई एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला को ₹55 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस हादसे में महिला का दाहिना हाथ काटना पड़ा और उसे अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी।
अधिकरण के सदस्य आर. वी. मोहिते ने शुक्रवार को पारित आदेश में महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (MSRTC) को हादसे के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया और निगम का यह दावा खारिज कर दिया कि दुर्घटना ब्रेक फेल होने के कारण हुई थी।
यह घटना 24 अगस्त 2021 को हुई थी जब पीड़िता कंचन श्याम कुटे (तत्कालीन आयु 36 वर्ष) नासिक-पुणे हाईवे पर खेड़ से शिवाजीनगर जा रही राज्य परिवहन बस में सफर कर रही थीं। इस दौरान चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और बस बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे वह पलट गई।
कंचन कुटे को कई गंभीर चोटें आईं, जिनमें दाहिने हाथ की कोहनी के नीचे कु

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