सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में अंग दान और आवंटन की प्रणाली को व्यापक रूप से सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश भारतीय सोसायटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।

पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह अंग प्रत्यारोपण के लिए “मॉडल एलोकेशन क्राइटेरिया” को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करे। इस नीति का उद्देश्य राज्यों के बीच मौजूद अंतर को समाप्त करना और पूरे देश में दाताओं के लिए एक समान मानदंड निर्धारित करना होगा।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि नई नीति में अंगों के आवंटन और प्राप्ति में मौजूद जेंडर और जाति आधारित असमानताओं को विशेष रूप से दूर करने के उपाय शामिल हों।

कोर्ट ने पाया कि कई राज्यों ने अब तक केंद्र द्वारा बनाए गए संशोधनों और नियमों को लागू नहीं किया

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