बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को वर्ली हिट-एंड-रन मामले में मृतक महिला कावेरी नखवा के पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपियों पर हत्या की धारा जोड़ने और जांच को दूसरी एजेंसी को सौंपने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि अदालत जांच एजेंसी को नई धाराएँ जोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती जब तक पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट उल्लंघन दिखाई न दे।
“इसे वापस ले लीजिए, वरना यह आपके लिए महंगा पड़ सकता है। यह स्वीकार्य नहीं है। यहां तक कि आपकी मांग पर आगे की जांच का आदेश भी नहीं दिया जा सकता,” अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा।
याचिकाकर्ता प्रदीप नखवा ने अधिवक्ता दिलीप साताले के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने आरोपी मिहिर शाह (पूर्व शिंदे सेना नेता राजेश शाह का पुत्र) पर हत्या की धारा नहीं लगाई, जबक