सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाए, जिसके माध्यम से देशभर में लापता बच्चों की तलाश और उनकी जांच से जुड़े मामलों को संभाला जा सके।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एजेंसियों के बीच “समन्वय की गंभीर कमी” है, जिससे लापता बच्चों को खोजने का काम प्रभावित हो रहा है। अदालत ने एक केंद्रीकृत तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया ताकि सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान और संयुक्त कार्रवाई हो सके।

पीठ ने सुझाव दिया कि इस पोर्टल के तहत प्रत्येक राज्य से एक अधिकारी को नामित किया जाए, जो लापता बच्चों की शिकायतों को दर्ज करने और उसकी देखरेख का ज़िम्मेदार हो। अदालत ने कहा कि ऐसा सिस्टम न केवल समन्वय को मजबूत करेगा बल्कि विभिन्न राज्यों के बीच अहम जानकारियों के आदान-प्रद

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