कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि डॉक्टर अनीकेत महतो को, जो आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं, तत्काल उसी संस्थान के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग में सीनियर रेज़िडेंट के रूप में नियुक्त किया जाए।
न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु ने राज्य सरकार के उस निर्णय को “अयुक्तिसंगत” और “गंभीर त्रुटि” बताया, जिसके तहत महतो को उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में भेजा गया था। अदालत ने 27 मई, 2025 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया और आदेश दिया कि महतो को तुरंत आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किया जाए।
राज्य सरकार के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि आदेश पर 7 अक्टूबर तक रोक लगाई जाए ताकि अपील दायर की जा सके। हालांकि, न्यायमूर्ति बसु ने यह आग्रह अस्वीकार कर दि