दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन की व्यक्तित्व एवं प्रचार अधिकारों की सुरक्षा संबंधी याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करेगा।
यह मामला न्यायमूर्ति तेजस कारिया के समक्ष आया, जिन्होंने मौखिक रूप से कहा, “जब आप यूआरएल की पहचान कर सकते हैं तो सबसे अच्छा यही है कि उन्हें हटाने का निर्देश दिया जाए… आदेश पारित करेंगे।” अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख 23 जनवरी तय की है।
नागार्जुन की ओर से अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने दलील दी कि अभिनेता तीन तरह के उल्लंघनों से पीड़ित हैं:
अश्लील वेबसाइटों पर उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल।
बिना अनुमति उनके नाम और व्यक्तित्व का उपयोग कर सामान (मर्चेंडाइज़) बेचना।
विभिन्न यूट्यूब वीडियो में उनकी छवि का दुरुपयोग।
अधिवक्ता ने कहा कि इस तरह की गतिविधियाँ अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हैं और उन्हें अपने न