NIA की विशेष अदालत ने सोमवार को कोयंबटूर के दो निवासियों को प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) की विचारधारा फैलाने और युवाओं की भर्ती करने का दोषी मानते हुए आठ साल का कठोर कारावास (RI) सुनाया।

अदालत ने मुहम्मद अज़हरुद्दीन (27), अंबु नगर, उक्काडम और शेख हिदायतुल्ला उर्फ फिरोज़ खान (35), साउथ उक्काडम को दोषी करार दिया। उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B (आपराधिक साज़िश) और गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम [UAPA] की धारा 38 (आतंकी संगठन की सदस्यता) और 39 (आतंकी संगठन का समर्थन) के तहत सजा सुनाई गई। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

यह मामला 2019 में दर्ज किया गया था जब खुफिया जानकारी मिली कि अज़हरुद्दीन और उसके सहयोगी ISIS की विचारधारा फैला रहे हैं और दक्षिण भारत, खासकर केरल और तमिलनाडु में आतंकवादी हमलों के लिए असुरक्षित य

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