अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद द्वारा दाखिल पासपोर्ट रिहाई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पर 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। प्रोफेसर का पासपोर्ट मई में उनकी गिरफ्तारी के बाद अंतरिम जमानत की शर्त के रूप में जमा कराया गया था।
न्यायमूर्ति सूर्या कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चूंकि प्रोफेसर तत्काल विदेश नहीं जा रहे हैं, इसलिए आवेदन पर निर्धारित तारीख पर विचार किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू , हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए और कहा कि महमूदाबाद विदेश यात्रा करना चाहें तो उन्हें अपना यात्रा कार्यक्रम जमा करना होगा। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल , प्रोफेसर की ओर से पेश होकर बोले, “अगर राज्य को कोई आपत्ति नहीं है तो पासपोर्ट क्यों रोका जाए? इसे लौटा देना चाहिए।”
हरियाणा पुलिस ने 18 मई को प्रोफेसर अल

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