सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और सूचना आयुक्तों (Information Commissioners) के पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की पीठ ने हालांकि झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने राज्य सूचना आयोगों में लंबित रिक्तियों को तुरंत भरें।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अन्य की ओर से पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि सरकार “सूचना का अधिकार अधिनियम को समाप्त करने की कोशिश कर रही है” क्योंकि केंद्र और राज्य सूचना आयोग लंबे समय से लगभग निष्क्रिय हैं।
भूषण ने बताया कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पास कोई प्रमुख

LawTrend

Live Law
Bar & Bench
Livemint
Raw Story