बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि “छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम किसी भी रूप में किसी एक व्यक्ति या संस्था की विशिष्ट संपत्ति नहीं हो सकता,” और इस टिप्पणी के साथ मराठी फिल्म ‘पुन्हा शिवाजी राजे भोसले’ की निर्धारित रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अमित जमसंदेकर की अवकाश पीठ ने गुरुवार को जारी आदेश में फिल्म की रिलीज़ पर रोक की मांग करने वाली एवरेस्ट एंटरटेनमेंट एलएलपी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे।

एवरेस्ट एंटरटेनमेंट ने वर्ष 2009 में महेश मांजरेकर की अश्वमी फिल्म्स के साथ मिलकर मराठी फिल्म ‘मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय’ बनाई थी। कंपनी का कहना था कि उसने 2013 में इस फिल्म के सभी अधिकार अपने नाम कर लिए थे और उसे इस वर्ष पता चला कि मांजरेकर इसी फिल्म की कथित ‘सीक्वल’ बना रहे हैं।

याचिका में आरो

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