सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया है कि जनवरी से जून 2025 के बीच उसे सरकार की ओर से 29,118 कंटेंट-रिमूवल अनुरोध मिले, जिनमें से उसने 26,641 पर कार्रवाई की। यह 91.49% की अनुपालन दर है। कंपनी ने कहा कि ये आंकड़े उस एकल-न्यायाधीश की 24 सितंबर की टिप्पणी का खंडन करते हैं, जिसमें कहा गया था कि प्लेटफॉर्म भारतीय कानून का पालन नहीं करना चाहता।
यह डेटा X कॉर्प की उस रिट अपील का हिस्सा है, जिसमें उसने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ‘सहयोग’ पोर्टल को वैध ठहराने वाले आदेश को चुनौती दी है। यह पोर्टल सरकारी एजेंसियों को ऑनलाइन माध्यम से इंटरमीडियरी कंपनियों को कंटेंट हटाने के निर्देश जारी करने की सुविधा देता है।
अपील में X ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) और 2021 आईटी नियमों के नियम 3(1)(d) का गलत प्रयोग

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