सुप्रीम कोर्ट की 5-जजों की संविधान पीठ ने देश भर में हायर ज्यूडिशियल सर्विसेज (HJS) के अधिकारियों की वरिष्ठता (Seniority) तय करने के लिए ऐतिहासिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि HJS में वरिष्ठता का निर्धारण ‘वार्षिक रोस्टर’ (Annual Roster) के आधार पर होगा और निचली अदालत में की गई सेवा को इसके लिए नहीं गिना जाएगा।

19 नवंबर 2025 को दिए गए अपने फैसले में, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमलिया बागची की पीठ ने कहा कि एक बार जब कोई न्यायिक अधिकारी HJS कैडर में शामिल हो जाता है, तो उसकी भर्ती का स्रोत (Source of Recruitment) अप्रासंगिक हो जाता है और वह अपना ‘बर्थ-मार्क’ (Birthmark) खो देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में दायर इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (I.A. No. 230675 of 2025) का निपट

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