मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित रोड शो और रैलियों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 10 दिनों के भीतर एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SOP) तैयार करे।
मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया जो 27 सितंबर को करूर में हुए भगदड़ हादसे के बाद दायर की गई थीं। उस हादसे में अभिनेता विजय की पार्टी तमिळगा वेत्त्रि कझगम (TVK) के रोड शो के दौरान 41 लोगों की जान गई थी।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता जे. रवींद्रन ने अदालत को बताया कि SOP तैयार होने तक किसी भी राजनीतिक दल को रोड शो या रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक नहीं होगी।
जब पीठ

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