दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए बाध्य हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की अनुचित या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें यह मांग की गई थी कि सभी पुलिस थानों में यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएं कि पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और अभद्र भाषा का प्रयोग न करें।
अदालत ने ऐसी किसी नई गाइडलाइन को जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह सिद्धांत पहले से ही स्थापित है और अलग से किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति नरूला ने कहा, “अदालत को ऐसे किसी दिशा-निर्देश को तैयार करने का कोई कारण नहीं दिखता। यह निर्विवाद है कि पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ गरिमा से पेश आने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग न कर

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