सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें पूरे देश में वाहनों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली लागू करने की मांग की गई थी ताकि पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दिया जा सके और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा कार्यपालिका के नीति निर्धारण के क्षेत्राधिकार में आता है, और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
पीठ ने कहा, “चूंकि यह मामला राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना उचित नहीं समझते। हालांकि, याचिकाकर्ता भारत सरकार को इस संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दे सकते हैं, जिसे उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।”
यह याचिका संजय कुलश्रेष्ठ द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार को एक वाहन स्टार रेट

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