नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मिज़ोरम सरकार को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर एक नई, व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तब दिया गया जब ट्रिब्यूनल ने राज्य द्वारा दायर प्रारंभिक रिपोर्ट में “अनियमितताएं और कमियां” पाईं।
एनजीटी की प्रधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कर रहे हैं, ने यह निर्देश 13 अक्टूबर को उस मामले की सुनवाई के दौरान दिया जो नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित अनुपालन की निगरानी से जुड़ा है।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि मिज़ोरम सरकार की स्थिति रिपोर्ट न तो मुख्य सचिव के हलफनामे के रूप में दायर की गई थी और न ही किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई थी, जिससे प्रस्तुत आंकड़ों की सटीकता पर संदेह पैदा होता है।
एनजीटी ने पाया कि राज्य ने अपशिष्ट संग्रह, प्रसंस्करण और निस्तारण की स्पष्ट रूपरेखा नहीं

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